SIM Card KYC New Rules 2026: एक आधार पर कितने सिम चलेंगे, TAFCOP पोर्टल से फर्जी सिम ऐसे करें बंद

दूरसंचार विभाग (DoT) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा साइबर अपराधों, स्पैम कॉल्स और फर्जी सिम कार्डों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सिम कार्ड ई-केवाईसी नियम (SIM Card KYC New Rules) को सख्त कर दिया गया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब एक आधार कार्ड पर सिम लेने की सीमा तय कर दी गई है और कागजी प्रक्रिया की जगह केवल बायोमेट्रिक व आधार फेस ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Face Authentication) से ही नई सिम जारी की जा रही है।

यदि आपके आधार कार्ड पर अनजान व्यक्तियों द्वारा सिम कार्ड चलाए जा रहे हैं या आपने एक से अधिक सिम ले रखी हैं, तो इस आर्टिकल में डू नॉट (DoT) के नए नियमों, एक आधार पर सिम की अधिकतम सीमा, TAFCOP पोर्टल (sift.gov.in) के जरिए नाम पर दर्ज सभी सिमों को चेक करने और फर्जी सिम बंद कराने की पूरी जानकारी दी गई है।

TRAI & DoT SIM Card Rules 2026

विवरणजानकारी
नियामक प्राधिकरणदूरसंचार विभाग (DoT) व ट्राई (TRAI)
नियम का नामदूरसंचार सिम कार्ड री-वेरिफिकेशन व ई-केवाईसी SOP
एक आधार पर अधिकतम सिम सीमा9 सिम कार्ड (जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर हेतु 6 सिम)
नई सिम सत्यापन का माध्यमडिजिटाइज्ड ई-केवाईसी / आधार फेस ऑथेंटिकेशन
कागजी फॉर्म (Paper SAF) नियमपूरी तरह बंद (केवल डिजिटल डी-केवाईसी मान्य)
फर्जी सिम चेक करने का आधिकारिक पोर्टलtafcop.sift.gov.in
डीलरों / सिम विक्रेताओं का बायोमेट्रिक KYCअनिवार्य (PoS Registration)
बिना ई-केवाईसी सिम कार्रवाईआउटगोइंग सेवाएं बंद व कनेक्शन डिस्कनेक्ट

2026 के नए सिम कार्ड ई-केवाईसी नियम और मुख्य बदलाव

  1. कागजी प्रक्रिया पूरी तरह बंद (No Paper SIM Forms): अब नया सिम कार्ड खरीदने के लिए किसी भी कागजी फॉर्म (Physical SAF) या फोटोकॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सिम केवल डिजिटल ई-केवाईसी (E-KYC) या डी-केवाईसी (D-KYC) से ही मिलेगी।
  2. आधार फेस ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Face Authentication): फिंगरप्रिंट न आने की स्थिति में नया सिम लेने या सिम स्वैप (SIM Swap) कराने के लिए खरीदार का चेहरा स्कैन करके यूआईडीएआई (UIDAI) डेटाबेस से ई-केवाईसी की जाएगी।
  3. एक आधार पर केवल 9 सिम कार्ड की अनुमति: देश भर में एक नागरिक के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन ही सक्रिय रह सकते हैं। असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन की है।
  4. सिम डीलरों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन: साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vi, BSNL) के सभी सिम विक्रेताओं और एजेंटों का बायोमेट्रिक पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
  5. सिम स्वैप पर 24 घंटे का एसएमएस लॉक: नया सिम जारी होने या सिम स्वैप होने पर सुरक्षा कारणों से 24 घंटे तक इनकमिंग व आउटगोइंग एसएमएस सेवाएं ब्लॉक रहती हैं ताकि ओटीपी फ्रॉड न हो सके।

आपके आधार पर कितनी सिम चालू हैं कैसे चेक करें? (TAFCOP Portal Guide)

दूरसंचार विभाग का TAFCOP पोर्टल (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection) नागरिकों को यह जांचने की सुविधा देता है कि उनके आधार नंबर पर कुल कितने मोबाइल नंबर चालू हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक TAFCOP पोर्टल पर जाएं

अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में tafcop.sift.gov.in या sift.gov.in पोर्टल खोलें।

स्टेप 2: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें

पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर अपना 10 अंकों का सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरकर Validate CAPTCHA पर क्लिक करें।

स्टेप 3: OTP दर्ज करके सत्यापन करें

आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी भरकर Login पर क्लिक करें।

स्टेप 4: पंजीकृत सभी नंबरों की सूची देखें

लॉग इन करते ही आपके आधार कार्ड से जुड़े उन सभी मोबाइल नंबरों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी जो वर्तमान में सक्रिय (Active) हैं।

आधार पर चल रहे अनधिकृत या फर्जी सिम कार्ड को ऑनलाइन बंद कैसे करें?

यदि TAFCOP पोर्टल पर जांच के दौरान आपको कोई ऐसा मोबाइल नंबर दिखाई देता है जो आपका नहीं है या जिसका उपयोग अब आप नहीं कर रहे हैं, तो उसे पोर्टल से ही तुरंत रिपोर्ट करके बंद कराया जा सकता है:

  1. TAFCOP पोर्टल पर लॉग इन करके मोबाइल नंबरों की सूची खोलें।
  2. उस अवांछित नंबर के सामने दिए गए चेकबॉक्स पर टिक करें।
  3. नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें:
    • Not My Number: यदि यह नंबर आपका नहीं है और किसी ने आपके आधार का गलत इस्तेमाल किया है।
    • Not Required: यदि यह नंबर पहले आपका था लेकिन अब आप इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते।
  4. Report बटन पर क्लिक करें।
  5. स्क्रीन पर एक Ticket Reference Number जनरेट होगा। इस नंबर को सुरक्षित रख लें।
  6. रिपोर्ट जमा होते ही दूरसंचार विभाग संबंधित टेलीकॉम कंपनी को उस नंबर के पुनः सत्यापन और डिस्कनेक्शन की कार्रवाई का निर्देश जारी कर देगा।

9 से अधिक सिम होने पर क्या होगा? (SIM Over-Limit Rule)

यदि आपके नाम पर 9 से अधिक मोबाइल नंबर पाए जाते हैं:

  • दूरसंचार विभाग (DoT) आपको एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजेगा।
  • आपको अपने पसंदीदा 9 नंबरों को चुनकर शेष अतिरिक्त नंबरों को डिस्कनेक्ट करने का विकल्प दिया जाएगा।
  • यदि दी गई समय-सीमा के भीतर अतिरिक्त सिमों का सत्यापन या रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो आपके नाम पर दर्ज सभी नंबरों की आउटगोइंग सेवाएं रोक दी जाएंगी और अंततः नंबर बंद कर दिए जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

एक आधार कार्ड पर अधिकतम कितने सिम कार्ड चालू रखे जा सकते हैं?

DoT के नियमों के अनुसार भारत में एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन चालू रख सकता है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 सिम कार्ड है।

मेरे आधार पर चल रहे फर्जी सिम को बंद कैसे कराएं?

आप tafcop.sift.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करके अपने आधार से जुड़े सभी नंबर देख सकते हैं और जो नंबर आपका नहीं है, उसके सामने 'Not My Number' चुनकर तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

क्या नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी?

नहीं, नए नियमों के अनुसार कागजी फॉर्म और फोटोकॉपी पूरी तरह बंद कर दी गई है। नया सिम केवल डिजिटल ई-केवाईसी या आधार फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही जारी किया जाता है।

TAFCOP पोर्टल पर रिपोर्ट करने के बाद सिम कब बंद होता है?

रिपोर्ट सबमिट होने के बाद टेलीकॉम कंपनी द्वारा नंबर को सत्यापन हेतु चिह्नित किया जाता है और समय-सीमा के भीतर उत्तर न मिलने पर नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है।

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