Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2026: किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और पानी की बचत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) चला रही है। इस योजना का उद्देश्य खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
इस योजना से जुड़े सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्र किसानों को ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है। इससे पानी को अधिक प्रभावी ढंग से खेतों तक पहुंचाने और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है।
अगर आप किसान हैं और अपने खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो इस लेख में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2026 के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, सब्सिडी, जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने का तरीका जान सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2026
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
| संक्षिप्त नाम | PMKSY |
| शुरुआत | वर्ष 2015-16 |
| संबंधित मंत्रालय | विभिन्न घटकों के अनुसार केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय |
| मुख्य उद्देश्य | सिंचाई सुविधा बढ़ाना और पानी का कुशल उपयोग |
| प्रमुख गतिविधियां | सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, जल निकायों का सुधार और सूक्ष्म सिंचाई |
| सूक्ष्म सिंचाई के तरीके | Drip Irrigation और Sprinkler Irrigation |
| लाभार्थी | संबंधित घटक और राज्य के नियमों के अनुसार पात्र किसान |
| सब्सिडी | संबंधित कार्यक्रम, राज्य के नियम और स्वीकृत लागत के अनुसार |
| आवेदन का तरीका | संबंधित राज्य विभाग या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://pmksy.mowr.gov.in/ |
PMKSY के अलग-अलग घटकों का क्रियान्वयन अलग-अलग विभागों द्वारा किया जाता है। इसलिए ड्रिप या स्प्रिंकलर पर सहायता के लिए संबंधित राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग की वर्तमान योजना और आवेदन प्रक्रिया देखना जरूरी है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना Latest Update 2026
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पानी के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
भारत सरकार की 30 जून 2026 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार, केंद्रीय बजट 2026-27 में PMKSY के लिए ₹6,587 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार की रिपोर्ट में योजना के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने, जल संरक्षण और खेती में पानी के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करने की जानकारी दी गई है।
किसानों के लिए यह समझना जरूरी है कि योजना के लिए बजट आवंटित होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक किसान को एक निश्चित राशि की सब्सिडी स्वतः मिल जाएगी। व्यक्तिगत लाभ के लिए संबंधित घटक के नियम, राज्य की अधिसूचना, पात्रता, उपलब्ध बजट और आवेदन की स्वीकृति देखना आवश्यक है।
यदि आप ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो अपने राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर वर्तमान आवेदन की स्थिति जांचें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार की एक व्यापक योजना है, जिसे वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य खेतों तक सिंचाई की पहुंच बढ़ाना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना और कृषि में जल उपयोग की दक्षता सुधारना है।
इस योजना में केवल खेत में पानी पहुंचाने पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, जल निकायों के पुनरुद्धार और वर्षा आधारित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुधारने जैसे कार्य भी शामिल हैं।
PMKSY एक umbrella scheme है, जिसके अंतर्गत अलग-अलग घटकों के माध्यम से सिंचाई और जल प्रबंधन से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इनमें Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), Har Khet Ko Pani (HKKP) और Watershed Development Component जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य उद्देश्य
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
1. हर खेत तक सिंचाई की सुविधा बढ़ाना
जिन कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां उपलब्ध संसाधनों और स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
2. पानी की बचत को बढ़ावा देना
ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों से पानी का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इससे खेतों में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
3. वर्षा जल संरक्षण
बारिश के पानी को संचित करने, जल निकायों में पानी की उपलब्धता सुधारने और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी योजना के उद्देश्यों में शामिल है।
4. कृषि उत्पादकता में सुधार
समय पर और जरूरत के अनुसार सिंचाई की सुविधा मिलने से फसलों की बेहतर देखभाल में सहायता मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक उत्पादन पर मिट्टी, मौसम, बीज, फसल और अन्य कृषि परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है।
5. जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन
योजना का उद्देश्य उपलब्ध सतही और भूजल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना तथा पानी के अनावश्यक उपयोग को कम करने वाली व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं?
योजना के लाभ उसके संबंधित घटक और राज्य में लागू कार्यक्रम पर निर्भर करते हैं।
| सहायता या गतिविधि | संभावित लाभ |
|---|---|
| ड्रिप इरिगेशन | पाइप और ड्रिपर के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था |
| स्प्रिंकलर इरिगेशन | पानी को फुहार के रूप में खेत में वितरित करने की व्यवस्था |
| सिंचाई परियोजनाएं | स्वीकृत क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता का विकास |
| जल निकायों का पुनरुद्धार | तालाबों और अन्य जल संरचनाओं की क्षमता सुधारना |
| जल संरक्षण | वर्षा जल और स्थानीय जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार |
| वाटरशेड विकास | मिट्टी और नमी संरक्षण तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास |
ध्यान दें कि प्रत्येक किसान को योजना के सभी लाभ नहीं मिलते। कौन-सी सहायता उपलब्ध है, यह संबंधित घटक, परियोजना, राज्य और स्थानीय दिशानिर्देशों के अनुसार तय होता है।
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
किसानों के बीच इस योजना से जुड़ा एक प्रमुख सवाल यह है कि ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है।
PMKSY के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने वाले Per Drop More Crop (PDMC) कार्यक्रम में पहले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए निर्धारित लागत पर 55% और अन्य किसानों के लिए 45% वित्तीय सहायता का प्रावधान बताया गया था। यह कार्यक्रम वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।
इसलिए 55% और 45% को बिना जांचे 2026 में हर राज्य, हर किसान और हर उपकरण के लिए लागू दर नहीं मानना चाहिए। वर्तमान सहायता की दर संबंधित राज्य के नवीनतम दिशानिर्देशों और स्वीकृत लागत के अनुसार जांचें।
ड्रिप इरिगेशन क्या है?
ड्रिप इरिगेशन में पाइप और ड्रिपर की मदद से पानी को पौधों की जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से बागवानी, सब्जियों और उन फसलों में किया जा सकता है जहां इस प्रकार की सिंचाई उपयुक्त हो।
स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है?
स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी को फुहार के रूप में खेत में फैलाया जाता है। यह उन खेतों में उपयोगी हो सकता है जहां फसल, मिट्टी और जल उपलब्धता के अनुसार यह तकनीक उपयुक्त हो।
दोनों प्रणालियों का चयन फसल, खेत के आकार, मिट्टी, पानी के स्रोत और तकनीकी सलाह के आधार पर करना चाहिए।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना Eligibility 2026
योजना के अंतर्गत किसी विशेष सहायता के लिए पात्रता संबंधित कार्यक्रम और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय सामान्यतः निम्नलिखित बातों की जांच की जा सकती है:
आवेदक किसान संबंधित राज्य की लागू योजना की पात्रता पूरी करता हो।
कृषि भूमि या खेती से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध हों।
किसान के पास पहचान और बैंक खाते से संबंधित वैध दस्तावेज हों।
प्रस्तावित सिंचाई उपकरण संबंधित कार्यक्रम के नियमों के अनुसार पात्र हो।
भूमि, फसल और सिंचाई व्यवस्था की जानकारी सही हो।
यदि विभाग पूर्व स्वीकृति मांगता है, तो उपकरण लगवाने से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए।
आवेदक ने संबंधित सहायता के लिए लागू नियमों का पालन किया हो।
ये सामान्य जांच बिंदु हैं, सभी घटकों की एक समान आधिकारिक पात्रता सूची नहीं। आवेदन से पहले अपने राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग की वर्तमान अधिसूचना पढ़ें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना Documents Required
ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
| दस्तावेज | उद्देश्य |
|---|---|
| आधार कार्ड या स्वीकार्य पहचान प्रमाण | आवेदक की पहचान |
| भूमि से संबंधित रिकॉर्ड | कृषि भूमि का विवरण |
| बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण | स्वीकृत सहायता का भुगतान |
| मोबाइल नंबर | आवेदन और संपर्क |
| पासपोर्ट साइज फोटो | यदि मांगी जाए |
| जाति प्रमाण पत्र | जहां लागू हो |
| किसान पंजीकरण विवरण | राज्य की प्रक्रिया के अनुसार |
| फसल और खेत की जानकारी | प्रस्तावित सिंचाई व्यवस्था का विवरण |
| उपकरण का अनुमान या कोटेशन | यदि संबंधित विभाग मांगता हो |
| अन्य निर्धारित दस्तावेज | राज्य और कार्यक्रम के निर्देशों के अनुसार |
सभी दस्तावेज प्रत्येक आवेदन में अनिवार्य नहीं होते। सही सूची के लिए संबंधित राज्य के पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन निर्देश देखें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना Online Apply 2026
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया संबंधित घटक और राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। ड्रिप या स्प्रिंकलर सब्सिडी के लिए किसान सामान्यतः अपने राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें
सबसे पहले PMKSY की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना की जानकारी देखें:
ड्रिप या स्प्रिंकलर सहायता के लिए अपने राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी खोलें।
Step 2: संबंधित योजना का विकल्प खोजें
पोर्टल पर Micro Irrigation, Drip Irrigation, Sprinkler Irrigation या Per Drop More Crop से संबंधित उपलब्ध सेवा खोजें। राज्य में इस कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम अलग हो सकता है।
Step 3: किसान पंजीकरण करें
यदि पोर्टल पर किसान पंजीकरण अनिवार्य है, तो मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण पूरा करें। पहले से पंजीकृत किसान को उपलब्ध निर्देशों के अनुसार लॉगिन करना पड़ सकता है।
Step 4: आवेदन फॉर्म भरें
आवेदन में किसान का नाम, पता, भूमि का विवरण, फसल और प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली से संबंधित जानकारी सही भरें।
Step 5: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
पोर्टल द्वारा मांगे गए दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें। सभी जानकारी और दस्तावेज जमा करने से पहले दोबारा जांच लें।
Step 6: आवेदन जमा करें
फॉर्म पूरा होने पर उसे सबमिट करें। यदि आवेदन संख्या या acknowledgement मिलता है, तो उसे सुरक्षित रखें।
Step 7: विभागीय सत्यापन का इंतजार करें
संबंधित विभाग पात्रता, भूमि और प्रस्तावित उपकरण की जांच कर सकता है। जरूरत पड़ने पर स्थल निरीक्षण या अन्य सत्यापन भी हो सकता है।
Step 8: स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करें
यदि योजना में उपकरण लगाने से पहले स्वीकृति लेना जरूरी है, तो स्वीकृति मिलने से पहले खरीद या स्थापना न करें। संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ें।
महत्वपूर्ण: सभी राज्यों के लिए एक ही आवेदन लिंक या एक जैसी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन, किसान पंजीकरण या विक्रेता से संबंधित अलग प्रक्रिया हो सकती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
यदि आपने आवेदन जमा कर दिया है, तो उसकी स्थिति जानने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं:
संबंधित राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
Login, Application Status या Track Application विकल्प खोजें।
आवेदन संख्या या मांगा गया किसान पंजीकरण विवरण दर्ज करें।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन की स्थिति देखें।
यदि आवेदन में कमी दिखाई दे, तो संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
यदि पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित कृषि या उद्यानिकी कार्यालय से संपर्क करें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?
योजना और उससे जुड़े सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम किसानों को पानी के बेहतर उपयोग और सिंचाई व्यवस्था सुधारने में मदद कर सकते हैं।
खेत में उपलब्ध पानी का अधिक प्रभावी उपयोग करने में सहायता।
ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी तकनीक अपनाने की संभावना।
स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से पानी की पहुंच बढ़ाने में योगदान।
जल संरक्षण और मिट्टी में नमी बनाए रखने से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा।
फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई व्यवस्था चुनने में सहायता।
इन लाभों का वास्तविक प्रभाव फसल, मौसम, मिट्टी, पानी की उपलब्धता और अपनाई गई तकनीक पर निर्भर करता है। सब्सिडी या अधिक उत्पादन की गारंटी नहीं होती।
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2026 क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार की एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई की पहुंच बढ़ाना, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और कृषि में पानी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
सब्सिडी की दर संबंधित घटक और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। सूक्ष्म सिंचाई के पुराने PDMC प्रावधानों में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% सहायता बताई गई थी। वर्तमान दर की पुष्टि राज्य के नवीनतम दिशानिर्देशों से करें।
3. क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन पर सहायता मिलती है?
योजना से जुड़े सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्र किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है। आवेदन, पात्रता और सहायता की दर संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार तय होती है।
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान PMKSY की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना की जानकारी देख सकते हैं। ड्रिप या स्प्रिंकलर सब्सिडी के लिए संबंधित राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन में पहचान प्रमाण, भूमि से संबंधित रिकॉर्ड, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और किसान पंजीकरण विवरण मांगे जा सकते हैं। अन्य दस्तावेज संबंधित राज्य और कार्यक्रम के निर्देशों के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
6. क्या सभी किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिलता है?
नहीं। लाभ संबंधित घटक की पात्रता, राज्य के नियमों, उपलब्ध बजट और आवेदन की स्वीकृति पर निर्भर करता है। केवल किसान होने से हर प्रकार की सहायता स्वतः नहीं मिलती।
7. क्या ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने से पहले आवेदन करना चाहिए?
यदि संबंधित राज्य की योजना में पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो उपकरण खरीदने या लगवाने से पहले आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। पहले से स्थापित उपकरण पर सहायता मिलेगी या नहीं, इसकी पुष्टि विभाग से करें।
8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
PMKSY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.mowr.gov.in/ है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी के आवेदन के लिए संबंधित राज्य के कृषि या उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट भी देखनी चाहिए।
