भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम, उपनाम (सरनेम), शादी के बाद नाम बदलाव, उर्फ (Alias) हटाने और पता अपडेट करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यूआईडीएआई द्वारा जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) के अनुसार अब आधार में हर प्रकार के नाम सुधार के लिए एक ही साधारण फॉर्म नहीं चलेगा, बल्कि गलती के प्रकार के आधार पर अलग-अलग अनुबंध (Annexure Affidavit) जमा करने होंगे।
अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत छप गया है, शादी के बाद सरनेम बदलना है, या पता अपडेट करना है, तो इस लेख में UIDAI के 2026 के नए नियमों, आवश्यक शपथपत्रों, ऑनलाइन प्रक्रिया, फीस और लिमिट क्रॉस मामलों के समाधान की पूरी जानकारी दी गई है।
UIDAI Aadhaar Update 2026
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| नियामक प्राधिकरण | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) |
| नियम का नाम | आधार नाम एवं डेमोग्राफिक अपडेट नई SOP |
| लागू होने का माध्यम | आधार सेवा केंद्र / myAadhaar Portal |
| नाम सुधारने की अधिकतम सीमा | जीवनकाल में केवल 2 बार (Maximum 2 Times) |
| डेमोग्राफिक अपडेट शुल्क | ₹75 (आधार केंद्र पर) |
| मुख्य बदलाव | हर गलती के प्रकार हेतु अलग अनुबंध शपथपत्र (Annexure B to F) |
| सहायता हेल्पलाइन | 1947 (टोल-फ्री) |
| आधिकारिक पोर्टल | uidai.gov.in / myaadhaar.uidai.gov.in |
UIDAI की नई SOP क्या है और क्या बदला है?
यूआईडीएआई द्वारा जारी नई SOP का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी वाले नाम बदलाव पर रोक लगाना और ऑपरेटरों की डेटा एंट्री गलतियों को सही दस्तावेजों के जरिए दुरुस्त करना है।
पहले नाम सुधार के लिए केवल एक सामान्य पहचान प्रमाण (PoI) जमा करना होता था। अब नए नियमों के तहत आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि नाम में किस प्रकार का सुधार किया जा रहा है। अलग-अलग स्थितियों (जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, शादी के बाद सरनेम, उर्फ हटाना या पूरा नाम बदलना) के लिए अलग-अलग अनुबंध शपथपत्र (Annexure Affidavit) अनिवार्य कर दिए गए हैं।
किस मामले में कौन सा अनुबंध (Annexure Affidavit) लगेगा?
| नाम सुधार की स्थिति | आवश्यक शपथपत्र (Annexure) | आवश्यक दस्तावेज |
|---|---|---|
| डेटा एंट्री / स्पेलिंग की गलती (वयस्क) | अनुबंध-बी (Annexure-B) | वैध पहचान प्रमाण (PoI) / संबंध प्रमाण |
| डेटा एंट्री / स्पेलिंग की गलती (नाबालिग) | अनुबंध-सी (Annexure-C) | अभिभावक का पहचान पत्र व संबंध प्रमाण |
| शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना | अनुबंध-डी (Annexure-D) | मैरिज सर्टिफिकेट / वैध पहचान दस्तावेज |
| नाम से ‘उर्फ’ (Alias) हटाना (वयस्क) | अनुबंध-ई (Annexure-E) | निर्धारित पहचान पत्र |
| नाम से ‘उर्फ’ (Alias) हटाना (नाबालिग) | अनुबंध-एफ (Annexure-F) | अभिभावक का शपथपत्र व दस्तावेज |
| पहला नाम या पूरा नाम पूरी तरह बदलना | राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) | राजपत्र कॉपी व पुराने नाम का पहचान पत्र |
नाम अपडेट की श्रेणियां और नियम
1. डेटा एंट्री व स्पेलिंग मिस्टेक (Typographical Error)
यदि आधार बनवाते समय ऑपरेटर की गलती से आपके नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो गई है, जबकि आपके अन्य पहचान पत्रों (जैसे पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट) में नाम सही है, तो आप 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए अनुबंध-बी और 18 वर्ष से कम आयु के लिए अनुबंध-सी भरकर सही करा सकते हैं।
2. शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना
महिलाओं द्वारा शादी के बाद पति का सरनेम जोड़ने या तलाक के बाद पुराना सरनेम हटाने के लिए अनुबंध-डी का प्रारूप तय किया गया है। इसके साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा।
3. ‘उर्फ’ (Alias) वाले नाम की सफाई
यदि आधार में दो नाम दर्ज हैं (जैसे “राम कुमार उर्फ गोलू”), तो ‘उर्फ’ शब्द और दूसरा नाम हटाकर एक स्वच्छ नाम रखने के लिए वयस्क आवेदकों को अनुबंध-ई और नाबालिगों को अनुबंध-एफ जमा करना होगा।
4. पूरा नाम बदलना (First Name or Complete Name Change)
यदि आप अपना पूरा नाम या पहला नाम पूरी तरह बदल रहे हैं, तो यह प्रक्रिया केवल साधारण शपथपत्र से नहीं होगी। इसके लिए आपको भारत के राजपत्र में अधिसूचना (Gazette Notification of India) प्रकाशित करानी होगी और उसकी प्रति के साथ पुराने नाम वाला दस्तावेज जमा करना होगा।
आधार कार्ड में नाम कितनी बार बदला जा सकता है? (Limit Rules)
UIDAI के नियमों के अनुसार:
- जीवनकाल में आधार कार्ड में नाम केवल 2 बार (Maximum 2 Times) ही अपडेट किया जा सकता है।
- यदि आपकी 2 बार की सीमा समाप्त (Limit Cross) हो चुकी है, तो तीसरी बार नाम बदलने के लिए आपको UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) से विशेष अनुमति (Exception Approval) और भारत का राजपत्र (Gazette Notification) प्रस्तुत करना होगा।
आधार कार्ड में पता बदलने का नया नियम (Address Update Online Process)
आधार कार्ड में पता (Address) बदलने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल और आधार केंद्र दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पता अपडेट दो तरीकों से होता है:
तरीका 1: स्वयं के पते के प्रमाण से (Valid Address Proof)
- myaadhaar.uidai.gov.in पोर्टल पर जाएं और आधार नंबर व ओटीपी से लॉग इन करें।
- Address Update विकल्प चुनें और Update Address Online पर क्लिक करें।
- नया पता दर्ज करें और उसका समर्थन करने वाला दस्तावेज (जैसे बिजली बिल, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या पासपोर्ट) अपलोड करें।
- ₹50 का ऑनलाइन शुल्क भुगतान करें और SRN नंबर प्राप्त करें।
तरीका 2: परिवार के मुखिया की सहमति से (Head of Family – HoF Based Update)
यदि आपके पास अपने नाम का पते का दस्तावेज नहीं है, तो आप अपने परिवार के मुखिया (माता, पिता, पति या पत्नी) के आधार कार्ड और HoF Consent Form के जरिए पता अपडेट कर सकते हैं।
फीस, केंद्र लोकेटर और हेल्पलाइन
- डेमोग्राफिक अपडेट फीस (नाम, पता, DOB, लिंग): आधार केंद्र पर ₹75 शुल्क तय है। ऑनलाइन myAadhaar पोर्टल पर पता अपडेट फीस ₹50 है।
- बायोमेट्रिक अपडेट (फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिस): ₹125 शुल्क लागू होता है।
- हेल्पलाइन नंबर: किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
- नजदीकी केंद्र खोजें: यूआईडीएआई के Bhuvan Aadhaar Portal (bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar) से अपने नजदीकी अधिकृत आधार सेवा केंद्र की जानकारी ले सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
आधार कार्ड में नाम कितनी बार सुधारा जा सकता है?
सामान्य नियमों के तहत आधार कार्ड में नाम जीवनकाल में अधिकतम 2 बार ही सुधारा जा सकता है। 2 बार से अधिक के लिए गजट नोटिफिकेशन और UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय की मंजूरी जरूरी होती है।
शादी के बाद आधार में सरनेम बदलने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है?
UIDAI की नई SOP के अनुसार शादी के बाद सरनेम बदलने के लिए अनुबंध-डी (Annexure-D) शपथपत्र और मैरिज सर्टिफिकेट/पहचान पत्र जमा करना होता है।
क्या आधार में नाम ऑनलाइन बदला जा सकता है?
नहीं, नई SOP लागू होने के बाद नाम सुधारने की प्रक्रिया बायोमेट्रिक व दस्तावेज सत्यापन के लिए नजदीकी अधिकृत आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर ही पूरी की जाती है। हालांकि, पता (Address) ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है।
आधार में नाम सुधार का शुल्क कितना है?
आधार केंद्र पर नाम, जन्मतिथि या लिंग में डेमोग्राफिक सुधार कराने का शुल्क ₹75 निर्धारित है।
अस्वीकरण: यह लेख UIDAI द्वारा 18 सितंबर 2026 को जारी सर्कुलर और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हम किसी भी सरकारी संस्था से सीधे संबद्ध नहीं हैं। आधार में किसी भी बदलाव या शपथपत्र प्रारूप के लिए हमेशा UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (uidai.gov.in) पर उपलब्ध नवीनतम सर्कुलर का ही संदर्भ लें।
