भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) चलाई जा रही है। ई-श्रम कार्ड (e-Shram Card) धारक श्रमिक इस पेंशन योजना से जुड़कर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने ₹3,000 (यानी ₹36,000 प्रति वर्ष) की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
यह एक अंशदायी पेंशन योजना (Contributory Pension Scheme) है, जिसमें जितना योगदान श्रमिक करता है, उतनी ही 50% मैचिंग राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाती है। इस आर्टिकल में ई-श्रम कार्ड ₹3,000 मासिक पेंशन योजना की पात्रता, आयु अनुसार प्रीमियम दरें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी दी गई है।
e-Shram Card Pension Scheme 2026
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) / ई-श्रम पेंशन |
| संचालन मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
| पेंशन कोष प्रबंधक | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) |
| पेंशन राशि | ₹3,000 प्रति माह (60 वर्ष की आयु के बाद) |
| प्रवेश आयु सीमा | 18 वर्ष से 40 वर्ष |
| मासिक अंशदान (प्रीमियम) | ₹55 से ₹200 प्रति माह (आयु के अनुसार) |
| सरकारी योगदान | श्रमिक के अंशदान के बराबर (50% केंद्र सरकार) |
| परिवार पेंशन लाभ | पति/पत्नी को 50% पेंशन (मृत्यु की स्थिति में) |
| आधिकारिक पोर्टल | maandhan.in / eshram.gov.in |
ई-श्रम पेंशन योजना के मुख्य लाभ और विशेषताएं
- ₹3,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी श्रमिक को जीवनभर ₹3,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
- बराबर का सरकारी अंशदान (Matching Contribution): यदि 18 वर्ष की आयु का श्रमिक ₹55 प्रति माह जमा करता है, तो केंद्र सरकार भी उसके खाते में ₹55 जमा करती है (कुल ₹110 मासिक निवेश)।
- पारिवारिक पेंशन संरक्षण (Family Pension): यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन (₹1,500 प्रति माह) दी जाती है।
- ऑटो-डेबिट सुविधा: मासिक प्रीमियम राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) के माध्यम से कट जाती है।
- योजना छोड़ने की छूट: यदि श्रमिक योजना शुरू करने के कुछ वर्षों बाद इसे छोड़ना चाहता है, तो ब्याज सहित उसकी जमा राशि वापस कर दी जाती है।
आयु अनुसार मासिक अंशदान चार्ट (Contribution Chart)
18 से 40 वर्ष की आयु के बीच योजना में शामिल होने पर मासिक प्रीमियम इस प्रकार है:
| प्रवेश आयु | श्रमिक का मासिक अंशदान | केंद्र सरकार का अंशदान | कुल मासिक जमा राशि | 60 वर्ष पर मिलने वाली पेंशन |
|---|---|---|---|---|
| 18 वर्ष | ₹55 | ₹55 | ₹110 | ₹3,000 प्रति माह |
| 20 वर्ष | ₹61 | ₹61 | ₹122 | ₹3,000 प्रति माह |
| 25 वर्ष | ₹75 | ₹75 | ₹150 | ₹3,000 प्रति माह |
| 30 वर्ष | ₹105 | ₹105 | ₹210 | ₹3,000 प्रति माह |
| 35 वर्ष | ₹150 | ₹150 | ₹300 | ₹3,000 प्रति माह |
| 40 वर्ष | ₹200 | ₹200 | ₹400 | ₹3,000 प्रति माह |
ई-श्रम पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है? (Eligibility Criteria)
- आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए (जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, कृषि मजदूर, दर्जी, मोची, धोबी, घरेलू कामगार)।
- आवेदक के पास 12 अंकों का ई-श्रम यूएएन कार्ड (e-Shram Card) होना चाहिए।
- प्रवेश के समय आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक ईपीएफओ (EPFO), ईएसआईसी (ESIC), एनपीएस (NPS) का सदस्य या आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- ई-श्रम कार्ड नंबर (UAN Card)
- आधार कार्ड (सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक)
- बचत बैंक खाता या जनधन खाता (IFSC कोड और ऑटो-डेबिट मैंडेट हेतु)
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)
ई-श्रम कार्ड ₹3,000 पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
आप खुद अपने मोबाइल से या नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं:
तरीका 1: Self Registration (स्वयं मोबाइल से)
- पोर्टल खोलें: अपने ब्राउजर में आधिकारिक पोर्टल maandhan.in पर जाएं।
- लॉगिन करें: होमपेज पर Click here to apply now पर क्लिक करें और Self Enrollment विकल्प चुनें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें: अपना मोबाइल नंबर डालें और उस पर आया ओटीपी दर्ज कर लॉग इन करें।
- योजना चुनें: डैशबोर्ड पर Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM) का चयन करें।
- ई-श्रम यूएएन दर्ज करें: अपना ई-श्रम कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- व्यक्तिगत विवरण भरें: नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता विवरण और नॉमिनी (पति/पत्नी) की जानकारी सही-सही भरें।
- ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करें: स्क्रीन पर जनरेट हुए ऑटो-डेबिट फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट करें, उस पर हस्ताक्षर करें और उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- पहला प्रीमियम भुगतान करें: पहले महीने का प्रीमियम (आयु अनुसार ₹55 से ₹200) नेट बैंकिंग या यूपीआई से ऑनलाइन जमा करें।
- पेंशन कार्ड डाउनलोड करें: भुगतान सफल होते ही आपका PM-SYM Pension Card जनरेट हो जाएगा, जिसे डाउनलोड कर लें।
तरीका 2: CSC Center (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से
- अपने निकटतम सीएससी (Common Service Centre) पर जाएं।
- अपना ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ ले जाएं।
- सीएससी ऑपरेटर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आपका फॉर्म भरेगा और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करेगा।
- पहले महीने की किस्त का नकद भुगतान ऑपरेटर को करें।
- ऑथेंटिकेशन पूरा होने पर सीएससी ऑपरेटर आपको प्रिंटेड पेंशन कार्ड दे देगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
ई-श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जीवनभर प्रति माह ₹3,000 (यानी ₹36,000 प्रति वर्ष) की न्यूनतम पेंशन मिलती है।
पेंशन योजना में शामिल होने की आयु सीमा क्या है?
योजना में शामिल होने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर किसे पेंशन मिलेगी?
यदि पेंशनभोगी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन (₹1,500 प्रति माह) दी जाती है।
क्या इनकम टैक्स भरने वाले इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, आयकर दाता, ईपीएफओ (EPFO), ईएसआईसी (ESIC) या एनपीएस (NPS) के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हैं।
