Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026: Guest Faculty भर्ती, पात्रता, चयन प्रक्रिया और मानदेय की पूरी जानकारी

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026: राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पदों के कारण होने वाली शिक्षण व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए विद्या संबल योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत आवश्यकतानुसार पात्र सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं अन्य योग्य अभ्यर्थियों को Guest Faculty के रूप में लगाया जा सकता है।

राजस्थान सरकार के नवीन दिशा-निर्देश में विद्या संबल योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। संबंधित जिला कलेक्टरों को योजना की नियमित समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचे।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026

जानकारीविवरण
योजना का नामविद्या संबल योजना
राज्यराजस्थान
उद्देश्यशिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाना
नियुक्ति का प्रकारGuest Faculty
प्रकृतिअस्थायी
चयननिर्धारित पात्रता एवं वरीयता के आधार पर
चयन समितिजिला स्तरीय समिति
विद्यालय स्तर मानदेय₹300 से ₹400 प्रति घंटा
विद्यालय स्तर अधिकतम मासिक मानदेय₹21,000 से ₹30,000
कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर₹800 से ₹1,200 प्रति घंटा
अधिकतम मासिक मानदेय₹45,000 से ₹60,000
नियमित नियुक्ति का दावानहीं

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 क्या है?

विद्या संबल योजना का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पदों के कारण प्रभावित हो रही शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू बनाना है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध योग्य व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लगाया जा सकता है।

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले रिक्त पदों का आकलन किया जाना है। नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए Guest Faculty के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जा सकता है।

विद्या संबल योजना 2026 का उद्देश्य

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना।

शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के रिक्त पदों के कारण होने वाली शैक्षणिक समस्या को कम करना।

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना।

विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करना।

नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक आवश्यक शिक्षण व्यवस्था बनाए रखना।

वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले संस्थानों में समय पर Guest Faculty उपलब्ध कराना।

किन पदों पर Guest Faculty लगाई जा सकती है?

दिशा-निर्देशों के अनुसार Guest Faculty केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ही लगाई जा सकती है।

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यकता के अनुसार निम्न पदों पर मानदेय के आधार पर सेवाएं ली जा सकती हैं—

ग्रेड III शिक्षक

ग्रेड II शिक्षक

ग्रेड I शिक्षक

अनुदेशक

प्रयोगशाला सहायक

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए भी अलग-अलग Guest Faculty मानदेय निर्धारित किया गया है।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 पात्रता

योजना के तहत Guest Faculty के रूप में ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थी लगाए जा सकते हैं जो संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आदि की पात्रता रखते हों।

अर्थात अभ्यर्थी को जिस पद के लिए Guest Faculty के रूप में आवेदन करना है, उसके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

महत्वपूर्ण

पात्रता केवल सामान्य स्नातक या किसी एक निश्चित डिग्री तक सीमित नहीं मानी जानी चाहिए। संबंधित पद और लागू सेवा नियमों में निर्धारित योग्यता के आधार पर पात्रता तय होगी।

विद्या संबल योजना 2026 चयन प्रक्रिया

Guest Faculty के चयन के लिए दिशा-निर्देशों में जिला स्तरीय प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

1. जिला स्तरीय समिति का गठन

प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे।

संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

2. आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे

शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक सूचना जारी कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार/संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

3. वरीयता सूची तैयार होगी

समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

4. विषय और कक्षा की आवश्यकता देखी जाएगी

Guest Faculty की सेवाएं वरीयता सूची के आधार पर उपलब्धता और विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ली जाएंगी। चयन प्रक्रिया में विषयवार एवं कक्षावार आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा।

5. अभ्यर्थियों का पैनल

प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध यथासंभव लगभग 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल ब्लॉकवार होगा और इसमें विषय एवं कक्षावार आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 मानदेय

विद्या संबल योजना के तहत Guest Faculty को प्रति घंटे के आधार पर मानदेय दिया जाता है। दिशा-निर्देशों में विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान

पदकक्षाप्रति घंटा मानदेयअधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड IIIकक्षा 1 से 8₹300₹21,000
ग्रेड IIकक्षा 9 से 10₹350₹25,000
ग्रेड Iकक्षा 11 से 12₹400₹30,000
अनुदेशक₹300₹21,000
प्रयोगशाला सहायक₹300₹21,000

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज

पदप्रति घंटा मानदेयअधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य₹800₹45,000
सह आचार्य₹1,000₹52,000
आचार्य₹1,200₹60,000

नोट: उपरोक्त दरें संलग्न दिशा-निर्देशों में निर्धारित दरों के अनुसार हैं। किसी नवीन आदेश द्वारा इनमें बदलाव किया गया हो तो लागू नवीन आदेश को प्राथमिकता दी जाएगी।

Guest Faculty को भुगतान कैसे किया जाएगा?

Guest Faculty के कार्य की उचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने और कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी।

इसका अर्थ है कि केवल चयन होने से ही अधिकतम मासिक मानदेय स्वतः देय नहीं होगा, बल्कि वास्तविक कार्य एवं निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

Guest Faculty की नियुक्ति कब तक रहेगी?

Guest Faculty की व्यवस्था अस्थायी प्रकृति की है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस रिक्त पद के विरुद्ध Guest Faculty रखी गई है, उस पद पर नियमित नियुक्ति होने पर Guest Faculty की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

इसलिए यह नियुक्ति स्थायी सरकारी नौकरी के समान नहीं है।

क्या Guest Faculty को स्थायी नियुक्ति का दावा मिलेगा?

नहीं। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और इसके आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी को यह समझना आवश्यक है कि Guest Faculty के रूप में कार्य करना नियमित सरकारी नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता।

छात्रावासों में विद्या संबल योजना

दिशा-निर्देशों में छात्रावासों के संबंध में भी विशेष प्रावधान है। छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होने के कारण कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पद संबंधी बाध्यता नहीं होगी।

संस्था प्रधान अपने स्तर पर अथवा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा तक कठिन विषयों की कोचिंग के लिए भुगतान कर सकते हैं।

विद्या संबल योजना में चयन के लिए जरूरी दस्तावेज

संलग्न शपथ-पत्र के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शैक्षणिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सत्यता की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

आवश्यक दस्तावेजों में स्थिति के अनुसार निम्न शामिल हो सकते हैं—

  • पहचान संबंधी दस्तावेज
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका/प्रमाण पत्र
  • आवश्यक प्रशिक्षण योग्यता के दस्तावेज
  • निवास संबंधी दस्तावेज
  • जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  • भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  • अन्य पद-विशिष्ट आवश्यक दस्तावेज

ध्यान दें: अंतिम दस्तावेज सूची संबंधित विभाग द्वारा जारी विज्ञापन/आवेदन सूचना के अनुसार ही मान्य होगी।

आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?

विद्या संबल योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधित विभाग/जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार होगी।

सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है—

जिला स्तर पर रिक्त पदों एवं आवश्यकता का आकलन किया जाएगा।

संबंधित विभाग द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

विषय एवं कक्षावार आवश्यकता के अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा।

उपलब्धता एवं वरीयता के आधार पर Guest Faculty की सेवाएं ली जाएंगी।

कार्य सत्यापन के बाद नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

विद्या संबल योजना में महत्वपूर्ण शर्तें

Guest Faculty के लिए शपथ-पत्र में कई महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं। इनमें आवेदन में दी गई जानकारी को सही रखना, प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता, निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करना तथा सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों का पालन करना शामिल है।

इसके अलावा जिला आवंटित होने के बाद स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करने की शर्त भी शपथ-पत्र में शामिल है।

फर्जी दस्तावेज मिलने पर क्या होगा?

यदि जांच के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख या अन्य जानकारी गलत, फर्जी अथवा कूटरचित पाई जाती है तो Guest Faculty से नियुक्ति समाप्त की जा सकती है तथा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी एवं दस्तावेज सही रखना बेहद जरूरी है।

Important Links

Official NoticeClick Here

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 FAQs

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 क्या है?

राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लगाया जाता है, ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 में Guest Faculty का चयन कैसे किया जाता है?

Guest Faculty के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन लिए जाते हैं और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाती है।

राजस्थान विद्या संबल योजना में कितना मानदेय मिलता है?

विद्यालय स्तर पर पद के अनुसार ₹300 से ₹400 प्रति घंटा मानदेय निर्धारित है, जबकि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर ₹800 से ₹1,200 प्रति घंटा मानदेय निर्धारित किया गया है।

क्या विद्या संबल योजना में Guest Faculty की नियुक्ति स्थायी होती है?

नहीं, Guest Faculty की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की होती है। संबंधित रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने पर Guest Faculty की व्यवस्था समाप्त हो जाती है और इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।

क्या राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 की आवेदन अंतिम तिथि जारी की गई है?

आवेदन शुरू होने या अंतिम तिथि की कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी गई है। आवेदन की तिथि के लिए संबंधित विभाग द्वारा जारी नवीन विज्ञप्ति देखना आवश्यक है।

विद्या संबल योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक या अन्य योग्य अभ्यर्थी Guest Faculty के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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